बिहार में फिर लॉकडाउन | 06 सितंबर तक | क्या खुलेगा, क्या नहीं? Bihar LockDown | LockDown in Bihar
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बिहार में एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार 6 सितम्बर तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा।
पिछला जो आदेश रविवार यानी 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था,
सोमवार को इस बाबत नया आदेश जारी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। बिहार में अभी रात्रि कर्फ्यू जारी है। इसे जारी रखा जाए या फिर लोगों को रात्रि कर्फ्यू से छूट मिलेगी, इसपर भी निर्णय होने की संभावना है।
इन प्वाइंट्स में जानिए किस पर रहेगी पाबंदी-
1. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है
2. बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है।
3. राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे।
4. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। दुकानें भी खुलेंगी। पहले इसकी इजाजात नहीं थी। हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी।
5. लॉकडाउन के दौरान टैक्टी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
6. केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है।
7. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी।
8. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
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